न्यायालय के आदेश के बावजूद खसरा 714/1 का बंटवारा रुका, पटवारी और तहसीलदार पर गंभीर आरोप; 10 लाख रिश्वत लेने का भी दावा

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धमतरी जिले की नगरी तहसील अंतर्गत ग्राम भीतररास के खसरा नंबर 714/1 (रकबा 2.02 हेक्टेयर) के बंटवारे को लेकर नया विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सक्षम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद बंटवारे की कार्रवाई अंतिम समय में रोक दी गई। मामले में पटवारी सुरेंद्र ध्रुव एवं तहसीलदार चुम्मन ध्रुव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
दस्तावेजों के अनुसार तहसील न्यायालय, नगरी के आदेश के पालन में 4 अगस्त 2026 को मौके पर बंटवारे की कार्रवाई प्रस्तावित थी। इसके लिए संबंधित पटवारी द्वारा सभी खातेदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए थे।
शिकायतकर्ता के आरोप
शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरी तैयारी होने के बावजूद ऐन वक्त पर कार्रवाई रोक दी गई। उनका आरोप है कि पटवारी सुरेंद्र ध्रुव ने फोन पर बताया कि तहसीलदार चुम्मन ध्रुव के निर्देश पर बंटवारे की कार्रवाई स्थगित की जा रही है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष से करीब 10 लाख रुपये की रिश्वत लेकर पुनर्विचार याचिका दायर कराई गई और उसी के आधार पर न्यायालय के आदेश के पालन को रोक दिया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
शिकायतकर्ता का दावा है कि पुनर्विचार याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन (स्टे) आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होना न्यायिक आदेश की अवहेलना है।
स्वतंत्र जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने, न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने तथा जांच में किसी अधिकारी की भूमिका सामने आने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की है।
तहसीलदार से पर पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन
मामले में जब तहसीलदार चुम्मन ध्रुव से 9303159046 फोन पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा, “पक्षकार को भेज दीजिए, उन्हें जानकारी दे देंगे।” इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। आरोपों पर तहसीलदार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।

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