मोहड़ स्कूल में ₹5.44 लाख की वित्तीय गड़बड़ी! तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य निलंबित, FIR के निर्देश

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Sansani टाइम्स विशेष

राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोहड़ में वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य एवं व्याख्याता दौलत राम आंचले पर शासकीय राशि के अनियमित आहरण का आरोप सिद्ध होने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोहड़ में विभिन्न मदों से बिना अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए लगभग ₹5 लाख 44 हजार 500 रुपये निकाले जाने की शिकायत शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विद्यालय के विभिन्न मदों से राशि आहरित करने से पहले संबंधित मद प्रभारियों की सहमति और अनुमति नहीं ली गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग द्वारा दो सदस्यीय जांच दल गठित कर विस्तृत जांच कराई गई। जांच दल ने दस्तावेजों, अभिलेखों तथा वित्तीय लेन-देन का परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी।

जांच रिपोर्ट में क्या मिला?

जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा विभिन्न शासकीय मदों से राशि आहरित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी ने कई मामलों में क्रय समिति की बैठक आयोजित नहीं की, कोई प्रस्ताव पारित नहीं कराया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया।

वित्तीय नियमों और शासकीय प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए राशि निकाले जाने को जांच दल ने गंभीर वित्तीय अनियमितता माना है। रिपोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर दौलत राम आंचले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नियमानुसार निर्धारित किया गया है तथा विभागीय नियमों के तहत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

FIR दर्ज कराने के निर्देश

केवल निलंबन तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रही। जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगांव को निर्देशित किया है कि मामले में संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए ताकि वित्तीय अनियमितता के आरोपों की आपराधिक जांच भी की जा सके।

विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी

सूत्रों के अनुसार मामले की विस्तृत विभागीय जांच के लिए प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर को भी भेजा गया है। विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई जांच निष्कर्षों और पुलिस विवेचना की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

विद्यालय स्तर पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यदि आरोप पूरी तरह सिद्ध होते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ और भी कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्य बिंदु

🔹 मोहड़ स्कूल में ₹5.44 लाख की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया।
🔹 तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य दौलत राम आंचले निलंबित।
🔹 दो सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए।
🔹 क्रय समिति की बैठक एवं अनुमोदन के बिना राशि आहरित करने का आरोप।
🔹 संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी।
🔹 लोक शिक्षण संचालनालय को विभागीय जांच हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
🔹 पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई दोनों समानांतर रूप से जारी रहेंगी।

Sansani टाइम्स इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही FIR दर्ज होने और आगे की जांच से संबंधित नई जानकारी सामने आएगी, पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी।

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