थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम मोहड़ में 30 जुलाई 2026 की रात्रि लगभग 10:30 बजे घटित एक कथित घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार, भूपेन्द्र साहू एवं उनकी माता द्वारा घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, मां-बहन की गाली-गलौज, लोहे एवं स्टील की रॉड तथा डंडे से जान से मारने की धमकी दी गई तथा घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया गया।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की तत्काल सूचना थाना बसंतपुर प्रभारी को फोन पर दी गई और उसी रात लगभग 12:00 बजे लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। आवेदन के साथ वीडियो, फोटोग्राफ तथा सीडी के रूप में साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए। परिवार का कहना है कि जाति संबंधी दस्तावेजों की जानकारी भी पुलिस को दी गई थी तथा कूलर, स्कूटी, चार्जर एवं अन्य सामान को हुए नुकसान की जानकारी भी दी गई।
पीड़ित परिवार के अनुसार, उनकी शिकायत के आधार पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 357/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 333 एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। हालांकि उनका आरोप है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को शामिल नहीं किया गया और इससे अपराध की गंभीरता कम करने तथा आरोपियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ।
परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले में ‘पुरानी रंजिश’ का उल्लेख कर घटनाक्रम को भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे अपराध की प्रकृति और गंभीरता प्रभावित हुई। उनका कहना है कि यदि जातिसूचक अपमान और धमकी के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित विशेष कानून की धाराओं के अनुप्रयोग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
पुलिस के अनुसार, प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मामला पंजीकृत किया गया है जो कि पुलिस विभाग के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है ?
इस प्रकरण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत जांच कराई जाए, सभी उपलब्ध साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच हो तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि कानून का समान एवं निष्पक्ष अनुपालन ही आम नागरिकों का संविधान, शासन और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखने का आधार है।
जारीकर्ता:****शिवशंकर सिंहराष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान मोर्चा ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी

🖋️ शशिकांत “सनसनी” देवांगन (शशि कुमार देवांगन)
👨👦 पिता: स्वर्गीय गिरधारी प्रसाद देवांगन
📍 पता: राजीव नगर, वार्ड नं. 42, बसंतपुर, राजनांदगांव, Chhattisgarh – 491441
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📰 वर्ष 2010 से पत्रकारिता जगत में सक्रिय शशिकांत “सनसनी” देवांगन ने अपनी पहचान निर्भीक, निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता से बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत समय दर्शन दैनिक अख़बार से राजनांदगांव जिला ब्यूरो चीफ के रूप में की। वर्ष 2012 में राजनांदगांव पत्रिका दैनिक से जुड़ने के बाद उन्हें “शशिकांत सनसनी” नाम से विशेष पहचान मिली।
🎙️ प्रिंट मीडिया के साथ-साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में Swaraj Express, Lalluram.com, Anadi News, Sudarshan News, वंदे भारत न्यूज़ तथा AB News में स्पेशल रिपोर्टर और स्टेट हेड, Chhattisgarh के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं।
📺 वर्तमान में वे “सनसनी टाइम्स” YouTube चैनल एवं 🌐 SansaniTimes.in पोर्टल के संपादक के रूप में सक्रिय हैं।
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