प्रतिबंधित 9436 कृषि उत्पादों की बिक्री पर सख्ती की मांग, बिना अनुमति उत्पाद बेचने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई: शिवशंकर सिंह

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भारतीय किसान मोर्चा ने किसानों और कृषि आदान विक्रेताओं को किया सतर्क, बिना बिल और वैध अनुज्ञप्ति वाले उत्पादों की खरीद-बिक्री से बचने की अपील
रायपुर। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने किसानों और कृषि आदान विक्रेताओं से प्रतिबंधित तथा बिना वैध अनुमति और अनुज्ञप्ति वाले कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कथित रूप से बड़ी संख्या में ऐसे कृषि उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिनकी वैधानिक स्वीकृति और लाइसेंस को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है।
शिवशंकर सिंह ने कहा कि किसान किसी भी कृषि उत्पाद की खरीद से पहले उसकी वैधता, निर्माता कंपनी का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी, आवश्यक अनुमति और पक्का बिल अवश्य जांचें। बिना बिल खरीदे गए उत्पादों से भविष्य में नुकसान होने पर शिकायत और कानूनी कार्रवाई करना भी कठिन हो सकता है।
उन्होंने कृषि आदान विक्रेताओं से भी आग्रह किया कि बिना वैध दस्तावेज और लाइसेंस वाले किसी भी उत्पाद की खरीद या बिक्री में सहयोग न करें। नियमों के विपरीत कृषि उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
भारतीय किसान मोर्चा ने प्रशासन से मांग की है कि बिना अनुमति और बिना वैध अनुज्ञप्ति के कृषि उत्पाद बेचने वाले मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि यदि विभागीय लापरवाही के कारण किसानों को आर्थिक या फसल संबंधी नुकसान होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
शिवशंकर सिंह ने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय किसान मोर्चा आगे भी अवैध कारोबार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।

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