पत्नी हत्याकांड में उम्रकैद: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, खैरागढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला

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खैरागढ़। करीब चार साल पुराने बहुचर्चित पत्नी हत्याकांड में खैरागढ़ की अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्या का अपराध सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।

पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

मिली जानकारी के अनुसार थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 631/2022 के तहत आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल (35 वर्ष), निवासी ऋषि विहार, रिसाली, जिला दुर्ग पर अपनी पत्नी संगीता जंघेल (27 वर्ष) की हत्या का आरोप था।

अभियोजन के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 को आरोपी अपनी पत्नी को थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट लेकर गया, जहां उसने गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों ने दिलाई सजा

पुलिस ने मामले की वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवेचना करते हुए घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य प्रमाणों और गवाहों के बयान एकत्र किए। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों और गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा

सभी साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा, जैसा कि न्यायालय के आदेश में निर्धारित किया गया है।

न्यायिक फैसले से मिला संदेश

इस फैसले को घरेलू हिंसा और महिला हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन के आधार पर गंभीर अपराधों में दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा।


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