मजदूरी बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने और कथित अपमान से नाराज कर्मचारियों ने रची थी हत्या की साजिश, कारोबारी पर करीब 40 बार चाकू से किया हमला
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में हुए चर्चित मछली कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में कारोबारी के यहां काम करने वाले पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मजदूरी बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने और कथित अपमानजनक व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद आरोपी नगदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस के मुताबिक 27 जून की रात नगरी थाना क्षेत्र के गोरेगांव-भैसमुड़ा मार्ग पर निजी फिश फार्म संचालक विप्लव मंडल की हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी विश्लेषण, साइबर जांच और लगातार पूछताछ की गई। इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर 48 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया।
जांच में सामने आया कि मृतक के यहां काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने और कथित गाली-गलौज व अपमानजनक व्यवहार से नाराज होकर कर्मचारियों ने पहले 25 जून को हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। इसके बाद 27 जून की रात आरोपियों ने गोरेगांव-भैसमुड़ा मार्ग पर घात लगाकर कारोबारी पर पहले डंडों से हमला किया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कारोबारी पर करीब 40 बार चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात के बाद आरोपी मछली बिक्री की नगदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने लूटी गई रकम आपस में बांट ली थी।
इस मामले में पुलिस ने टकेश्वर नेताम, सुरेंद्र यादव और जगदीश विश्वकर्मा सहित दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के बोइरगांव के निवासी बताए गए हैं।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 37 हजार 800 रुपये नकद, छह मोबाइल फोन, हत्या में प्रयुक्त दो चाकू, दो डंडे और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस ने सभी वयस्क आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, जबकि दोनों नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और विवेचना जारी है।
(नोट: यह खबर पुलिस द्वारा साझा की गई प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और न्यायालय में आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में आरोपी हैं, दोषी नहीं माने जाते।)





🖋️ शशिकांत “सनसनी” देवांगन (शशि कुमार देवांगन)
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