
मोहला में पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को नवीन कानूनों की व्यवहारिक और तकनीकी जानकारी दी जा रही, 14 अक्टूबर तक चरणवार चलेगा प्रशिक्षण
मोहला – नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को कानूनी प्रावधानों की व्यवहारिक जानकारी देने के उद्देश्य से जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में BNS, BNSS और BSA के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ-साथ अपराध पंजीयन, विवेचना, साक्ष्य संकलन और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े बदलावों की जानकारी दी जा रही है।
यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोहला के मीटिंग हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और पुलिस इकाइयों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ आरक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
तीनों नए कानूनों पर अलग-अलग प्रशिक्षण
रिफ्रेशर कोर्स को चरणवार और विषयवार आयोजित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) का प्रशिक्षण 1, 5 और 12 अक्टूबर को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का प्रशिक्षण 2, 6 और 13 अक्टूबर को तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का प्रशिक्षण 3, 7 और 14 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
प्रशिक्षण का पहला चरण 1 से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद 5 से 7 अक्टूबर और 12 से 14 अक्टूबर तक अगले चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अपराध की जांच से लेकर साक्ष्य संकलन तक दिया जा रहा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ उनके व्यवहारिक उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अपराध पंजीयन, विवेचना की प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन, कानूनी कार्रवाई और पुलिस कार्यवाही में हुए आवश्यक बदलावों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों की व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी से दक्ष करना है, ताकि कानून के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग और प्रभावी अपराध विवेचना सुनिश्चित की जा सके।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के दिशा-निर्देशन तथा SDOP मानपुर विनोद कुमार मिंज के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। पुलिस विभाग का मानना है कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस बल को लगातार अपडेट और प्रशिक्षित करना जरूरी है।
रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से जिले के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को नए कानूनी प्रावधानों से अपडेट करने के साथ उन्हें बदलती कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस का रिफ्रेशर कोर्स, BNS- BNSS और BSA की बारीकियां सीख रहे अधिकारी-कर्मचारी
मोहला में पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को नवीन कानूनों की व्यवहारिक और तकनीकी जानकारी दी जा रही, 14 अक्टूबर तक चरणवार चलेगा प्रशिक्षण
मोहला। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को कानूनी प्रावधानों की व्यवहारिक जानकारी देने के उद्देश्य से जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में BNS, BNSS और BSA के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ-साथ अपराध पंजीयन, विवेचना, साक्ष्य संकलन और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े बदलावों की जानकारी दी जा रही है।
यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोहला के मीटिंग हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और पुलिस इकाइयों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ आरक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
तीनों नए कानूनों पर अलग-अलग प्रशिक्षण
रिफ्रेशर कोर्स को चरणवार और विषयवार आयोजित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) का प्रशिक्षण 1, 5 और 12 अक्टूबर को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का प्रशिक्षण 2, 6 और 13 अक्टूबर को तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का प्रशिक्षण 3, 7 और 14 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
प्रशिक्षण का पहला चरण 1 से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद 5 से 7 अक्टूबर और 12 से 14 अक्टूबर तक अगले चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अपराध की जांच से लेकर साक्ष्य संकलन तक दिया जा रहा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ उनके व्यवहारिक उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अपराध पंजीयन, विवेचना की प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन, कानूनी कार्रवाई और पुलिस कार्यवाही में हुए आवश्यक बदलावों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों की व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी से दक्ष करना है, ताकि कानून के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग और प्रभावी अपराध विवेचना सुनिश्चित की जा सके।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के दिशा-निर्देशन तथा SDOP मानपुर विनोद कुमार मिंज के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। पुलिस विभाग का मानना है कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस बल को लगातार अपडेट और प्रशिक्षित करना जरूरी है।
रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से जिले के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को नए कानूनी प्रावधानों से अपडेट करने के साथ उन्हें बदलती कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

🖋️ शशिकांत “सनसनी” देवांगन (शशि कुमार देवांगन)
👨👦 पिता: स्वर्गीय गिरधारी प्रसाद देवांगन
📍 पता: राजीव नगर, वार्ड नं. 42, बसंतपुर, राजनांदगांव, Chhattisgarh – 491441
📞 मोबाइल: 9406138940
📰 वर्ष 2010 से पत्रकारिता जगत में सक्रिय शशिकांत “सनसनी” देवांगन ने अपनी पहचान निर्भीक, निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता से बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत समय दर्शन दैनिक अख़बार से राजनांदगांव जिला ब्यूरो चीफ के रूप में की। वर्ष 2012 में राजनांदगांव पत्रिका दैनिक से जुड़ने के बाद उन्हें “शशिकांत सनसनी” नाम से विशेष पहचान मिली।
🎙️ प्रिंट मीडिया के साथ-साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में Swaraj Express, Lalluram.com, Anadi News, Sudarshan News, वंदे भारत न्यूज़ तथा AB News में स्पेशल रिपोर्टर और स्टेट हेड, Chhattisgarh के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं।
📺 वर्तमान में वे “सनसनी टाइम्स” YouTube चैनल एवं 🌐 SansaniTimes.in पोर्टल के संपादक के रूप में सक्रिय हैं।
✨ पहचान — बेबाक, तेज़ और सच को जनता तक पहुँचाने वाली पत्रकारिता।


