बिलासपुर में पत्रकार को जान से मारने की धमकी का आरोप, गाली-गलौज के ऑडियो-वीडियो सबूत होने का दावा

addtext 09 18 04.08.14

स्टेट संपादक को फोन पर धमकाने का आरोप, परिवार भी दहशत में; सिरगिट्टी पुलिस से कार्रवाई की मांग

बिलासपुर – सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के आवास पारा से पत्रकार को कथित तौर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, एक व्यक्ति पर निजी विवाद के चलते पत्रकार को लगातार परेशान करने, उसकी छवि खराब करने और धमकाने के आरोप लगाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि मामले में योगेश गुप्ता, निवासी आवास पारा, सिरगिट्टी का नाम सामने आया है। आरोप है कि नशे की हालत में उसने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के स्टेट संपादक को फोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी।

फोन पर कथित गाली-गलौज और धमकी

शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि आरोपी द्वारा फोन पर लगातार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान कथित रूप से “जान से मार दूंगा” जैसी धमकी भी दी गई।

पीड़ित पत्रकार का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित ऑडियो-वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, इन साक्ष्यों की वास्तविकता और उनमें मौजूद आवाज/घटना की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पत्रकार और परिवार की सुरक्षा पर सवाल

घटना के बाद पत्रकार और उसके परिवार में भय का माहौल होने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

पत्रकार का कहना है कि यदि धमकी देने के आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाओं से पत्रकारों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है।

पुलिस से कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई है और उपलब्ध बताए जा रहे ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

अब सवाल यह है कि सिरगिट्टी पुलिस शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है? क्या मामले में धमकी और गाली-गलौज के आरोप प्रमाणित होते हैं? और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत क्या कार्रवाई होगी?

फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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