राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर दी है। नए प्रावधानों के तहत अब अवैध खनन या अवैध खनिज परिवहन के मामलों में न्यूनतम 25 हजार रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले को खनिज माफियाओं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है।
राज्य सरकार का मानना है कि अवैध खनन केवल राजस्व की हानि का कारण नहीं बनता, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, पर्यावरणीय नुकसान और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे में जुर्माने की राशि बढ़ाकर सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
राजनांदगांव में पहले से जारी है सख्त अभियान
राजनांदगांव जिले में शासन के इस नए आदेश से पहले ही खनिज विभाग लगातार अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ सक्रिय अभियान चला रहा था। जिला खनिज अधिकारी ज्योति मिश्रा के नेतृत्व में विभागीय टीम समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जांच और दबिश की कार्रवाई करती रही है।

इन अभियानों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों और मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा लगातार की जा रही सख्ती का असर यह रहा कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों के बीच पहले से ही सतर्कता बढ़ी हुई थी।
अब और महंगी पड़ेगी नियमों की अनदेखी
सरकार के नए निर्णय के लागू होने के बाद अब अवैध खनन या बिना वैध अनुमति के खनिज परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड पहले की तुलना में कहीं अधिक भारी पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ा हुआ जुर्माना अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए बड़ा निवारक साबित हो सकता है।
इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और शासन के राजस्व हितों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जांच अभियान रहेगा लगातार जारी
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ जांच अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार शासन की नई नीति और जिले में पहले से लागू सख्त निगरानी व्यवस्था को देखते हुए अब अवैध खनन एवं अवैध परिवहन करने वालों के लिए बच निकलना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन होगा।
सरकार का स्पष्ट संदेश
राज्य सरकार के इस फैसले से यह संकेत साफ है कि अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के मामलों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक सख्ती, बढ़े हुए आर्थिक दंड और लगातार निगरानी के जरिए सरकार प्रदेश में खनिज संसाधनों के संरक्षण और कानून के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
(नोट: यह समाचार राज्य सरकार के घोषित निर्णय तथा राजनांदगांव जिले में खनिज विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्रवाई अभियान के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें किसी विशिष्ट मामले, वाहन या दंड राशि संबंधी अपुष्ट अथवा असत्यापित दावे शामिल नहीं किए गए हैं।)

🖋️ शशिकांत “सनसनी” देवांगन (शशि कुमार देवांगन)
👨👦 पिता: स्वर्गीय गिरधारी प्रसाद देवांगन
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📰 वर्ष 2010 से पत्रकारिता जगत में सक्रिय शशिकांत “सनसनी” देवांगन ने अपनी पहचान निर्भीक, निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता से बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत समय दर्शन दैनिक अख़बार से राजनांदगांव जिला ब्यूरो चीफ के रूप में की। वर्ष 2012 में राजनांदगांव पत्रिका दैनिक से जुड़ने के बाद उन्हें “शशिकांत सनसनी” नाम से विशेष पहचान मिली।
🎙️ प्रिंट मीडिया के साथ-साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में Swaraj Express, Lalluram.com, Anadi News, Sudarshan News, वंदे भारत न्यूज़ तथा AB News में स्पेशल रिपोर्टर और स्टेट हेड, Chhattisgarh के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं।
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