रायपुर POCSO कोर्ट का बड़ा कदम: छह पुलिसकर्मियों समेत आरोपियों को नोटिस, 14 मई को होगी अहम सुनवाई

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परिवादिनी सुनीता पांडेय की शिकायत पर कार्रवाई, कोर्ट ने कहा—संज्ञान से पहले आरोपियों को सुनवाई का अधिकार


रायपुर | विशेष रिपोर्ट (सनसनी टाइम्स)

राजधानी रायपुर से एक अहम न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (POCSO) ने एक गंभीर मामले में छह आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई परिवादिनी सुनीता पांडेय द्वारा दायर परिवाद पत्र पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद की गई है।

परिवाद अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस विभाग से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में शंकर ध्रुव (ASI, माना थाना), मुकेश सोरी (क्राइम ब्रांच), सबूरी शंकर (ट्रांसजेंडर, क्राइम ब्रांच), मुनीर रज़ा (क्राइम ब्रांच), नीलम कुजूर (DD नगर थाना) और मुकेश बांधे (कांस्टेबल, DD नगर थाना) शामिल हैं।


गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग

परिवाद में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इनमें धारा 324, 332, 333, 294, 115(2), 127(2), 331(2), 135, 75(1)(w), 76 और 79 शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, परिवादिनी ने POCSO एक्ट की धारा 12 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत भी संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।


कोर्ट का स्पष्ट रुख

अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के तहत किसी भी मामले में संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य है।

इसी कानूनी प्रावधान का पालन करते हुए कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को नोटिस जारी किया है और उन्हें परिवाद पत्र व संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं।


14 मई को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 14 मई 2026 को निर्धारित की गई है। इस दौरान सभी आरोपियों को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर संज्ञान से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।


न्यायालय का आदेश

यह आदेश 2 मई 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार मंडावी द्वारा जारी किया गया।


संसनी टाइम्स का नजरिया

यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि इसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों का नाम सामने आने से इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। आने वाली सुनवाई इस केस की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

संसनी टाइम्स इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा।

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